Sunday, January 31, 2021

UPPSC Civil Judge Syllabus 2021 PCS J Pre and Mains Exam Pattern

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        UPPSC Civil Judge Syllabus 2021

UPPSC Civil Judge Syllabus

About UPPSC Civil Judge Recruitment:

Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) is going to conduct U.P. Judicial Service Civil Judge (Junior Division). Many Interested Candidates Filled there Online Application Form for these Posts. The Process of Submitting Application Form is Conducted Online. Here we are Providing the Link to Check Detailed Information about the Recruitment in the Below Table.

About Exam:

All the Eligible Candidates Will Face the Written Exam. A Preliminary written exam followed by Mains Exam Will be Conducted Soon. The Date of Written Examination Will be Provided soon on the Official Website of UPPSC. More Details about the Exam is as Provided Below.


Candidates must have proper knowledge of selection process that they get an idea of “What type of tests/ exam will they face for this recruitment?” Here we are providing detailed UPPSC Civil Judge Syllabus & process of selection, so aspirants can prepare for their best performance in each stage of selection process.

Selection Process:

There shall be three stages of Competitive Examination Viz. (1) Preliminary Examination (Objective and Multiple Choice Type) (2) Main Examination (Written Conventional Type and (3) Viva voce (Personality Test).

Preliminary Written Examination

Exam Pattern :-

Civil Judge Pre Exam Pattern is given below :

► The written test will be multiple choice objective type.
► There will be two composite paper in written exam.
► Paper-I will be of total 150 marks and Paper-II 300 marks.
► The time duration of 02:00 hours will be given for each paper separately.

Exam Syllabus :-

Syllabus of Civil Judge Pre Exam is as follows :

PAPER-I
GENERAL KNOWLEDGE

This paper may include questions based on topics relating to History of India and Indian Culture, Geography of India, Indian Polity, Current National Issues and topics of Social relevance, India and the world, Indian Economy, International Affairs and Institutions and development in the field of Science and Technology, Communications and Space.
The nature and standards of questions in this paper will be such that a well educated person will be able to answer them without any specialized study.

PAPER-II
LAW

This paper will include day to day happenings around India and the world, particularly in Legal spheres, Acts and laws.

(i) Jurisprudence
(ii) International Organizations
(iii) Current International Affairs
(iv) Indian Constitution
(v) Transfer of Property Act
(vi) Indian Evidence Act
(vii) Indian Penal Code
(viii) Civil Procedure Code
(ix) Criminal Procedure Code
(x) Law of Contract

Main Written Examination

Exam Pattern :-

UPPSC Civil Judge Mains Exam Pattern is :

► The written exam will be descriptive type.
► There will be following five papers :

PapersSubjectMarks
Paper-IGeneral Knowledge200
Paper-IILanguage200
Paper-IIISubstantive Law200
Paper-IVProcedure and Evidence200
Paper-VPenal, Revenue and Local Laws200

Exam Syllabus :-

Mains Exam Syllabus for Civil Judge will be as follows :


Paper No. 1

General Knowledge: This paper may include questions based on topics relating to History of India and Indian Culture, Geography of India, Indian Polity, Current National Issues and topics of Social relevance, India and the World, Indian Economy, International Affairs and Institutions and development in the field of Science and Technology Communications and Space.The nature and standards of questions in this paper will be such that a well educated person will be able to answer them without any specialized study.

Paper No. 2

Language: It shall comprise four question as specified below:-
(i) Essay to be written in English – 60 marks
(ii) English Précis writing – 60 marks
(iii) Translation of passage from Hindi to English – 40 marks
(iv) Translation of passage from English to Hindi – 40 marks

Paper No. 3

Law-I (Substantive Law): The question set will be restricted to the field covered by:-
The law of contracts, the law of Partnership, the law concerning easements and torts, the Law relating to transfer of property including the principles of equity, specifically applicable thereto, the principal of Equity with special reference to the Law of trust and specific relief, Hindu Law and Mohammedan Law, and Constitutional Law. There shall be questions of 50 marks in relation to Constitutional Law alone.

Paper No. 4

Law-II (Procedure and Evidence): Questions set will be restricted to the field covered by-
the law of evidence, the Criminal Procedure Code and Code of Civil Procedure, including the principles of pleading. The question set will relate mainly to practical matters such as the framing of charges and issues the methods of dealing with the evidence of witnesses the writing of judgment and the conduct of cases generally but will not be restricted to them.

Paper No. 5

Law-III (Penal, Revenue and Local Laws): Questions set will be restricted to the field covered by-
Indian Penal Code, the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land reforms Act 1951, Uttar Pradesh, Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972, Uttar Pradesh Municipalities Act, U.P. Panchayat Raj Act, U.P. Consolidation of Holding Act, 1953, Uttar Pradesh Urban (Planning and Development) Act 1973, together with rules framed under the aforesaid Acts. Answer to the questions of Local Laws will be compulsory.
Questions pertaining to Penal Law will be of 50 marks, whereas, that of Revenue and Local Laws will be of 150 marks.

Clarification: The candidates will have a choice to answer General Knowledge and Law papers either in Hindi or in English.

Interview:

The Interview will be of 100 marks. The suitability of candidates for employment in the Uttar Pradesh Judicial Service will be tested with reference to his merit giving due regard to his ability character, personality and physique.

Final Words :

All the Candidates are Advised to be in touch with the Official Website to got the Information Regarding Exam Syllabus, Admit Card & Other Related Information. 





आर्थिक समीक्षा 2020-21

 वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्‍तविक जीडीपी वृद्धि दर 11 प्रतिशत और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4 प्रतिशत रहेगी, जो देश की आजादी के बाद सर्वाधिक है। व्‍यापक टीकाकरण अभियान, सेवा क्षेत्र में तेजी से हो रही बेहतरी और उपभोग एवं निवेश में त्‍वरित वृद्धि की संभावनाओं की बदौलत देश में ‘V’ आकार में आर्थिक विकास संभव होगा। केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की जिसमें कहा गया है कि पिछले वर्ष के अपेक्षा से कम रहने वाले संबंधित आंकड़ों के साथ-साथ कोविड-19 के उपचार में कारगर टीकों का उपयोग शुरू कर देने से देश में आर्थिक गतिविधियों के निरंतर सामान्‍य होने की बदौलत ही आर्थिक विकास फिर से तेज रफ्तार पकड़ पाएगा। देश के बुनियादी आर्थिक तत्‍व अब भी मजबूत हैं क्‍योंकि लॉकडाउन को क्रमिक रूप से हटाने के साथ-साथ आत्‍मनिर्भर भारत मिशन के जरिए दी जा रही आवश्‍यक सहायता के बल पर अर्थव्‍यवस्‍था बड़ी मजबूती के साथ बेहतरी के मार्ग पर अग्रसर हो गई है। इस मार्ग पर अग्रसर होने की बदौलत वर्ष 2019-20 की विकास दर की तुलना में वास्‍तविक जीडीपी में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होगी जिसका मतलब यही है कि अर्थव्‍यवस्‍था दो वर्षों में ही महामारी पूर्व स्‍तर पर पहुंचने के साथ-साथ इससे भी आगे निकल जाएगी। ये अनुमान दरअसल आईएमएफ के पूर्वानुमान के अनुरूप ही हैं जिनमें कहा गया है कि भारत की वास्‍तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021-22 में 11.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2022-23 में 6.8 प्रतिशत रहेगी। आईएमएफ के अनुसार भारत अगले दो वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्‍यवस्‍था बन जाएगा। 

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि ‘सौ साल में एक बार’ भारी कहर ढाने वाले इस तरह के गंभीर संकट से निपटने के लिए भारत ने अत्‍यंत परिपक्‍वता दिखाते हुए जो विभिन्‍न नीतिगत कदम उठाए हैं उससे विभिन्‍न देशों को अनेक महत्‍वपूर्ण सबक मिले हैं जिससे वे अदूरदर्शी नीतियां बनाने से बच सकते हैं। इसके साथ ही भारत के ये नीतिगत कदम दीर्घकालिक लाभों पर फोकस करने के महत्‍वपूर्ण फायदों को भी दर्शाते हैं। भारत ने नियंत्रण, राजकोषीय, वित्तीय और दीर्घकालिक ढांचागत सुधारों के चार स्‍तम्‍भों वाली अनूठी रणनीति अपनाई। देश में उभरते आर्थिक परिदृश्‍य को ध्‍यान में रखते हुए सुव्‍यवस्थित ढंग से राजकोषीय और मौद्रिक सहायता दी गई। इसके साथ ही इस दौरान क्रमिक रूप से अनलॉक करते समय संबंधित सरकारी उपायों के राजकोषीय प्रभावों और कर्जों की निरंतरता को भी ध्‍यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान सर्वाधिक असुरक्षित पाए गए लोगों को आवश्‍यक सहायता दी गई और इसके साथ ही विभिन्न वस्‍तुओं के उपभोग एवं निवेश को काफी बढ़ावा मिला। अनुकूल मौद्रिक नीति से पर्याप्‍त तरलता सुनिश्चित हुई। इसी तरह मौद्रिक नीति के कदमों का लाभ प्रदान करते समय कर्जदारों को अस्‍थायी मोहलत के जरिए तत्‍काल राहत प्रदान की गई।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर (-) 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। प्रथम छमाही में जीडीपी में 15.7 प्रतिशत की तेज गिरावट और दूसरी छमाही में 0.1 प्रतिशत की अत्‍यंत कम गिरावट को देखते हुए ही यह अनुमान लगाया गया है। विभिन्‍न क्षेत्रों पर नजर डालने पर यही पता चलता है कि कृषि क्षेत्र अब भी आशा की किरण है, जबकि लोगों के आपसी संपर्क वाली सेवाओं, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए थे जिनमें धीरे-धीरे सुधार देखे जा रहे हैं। सरकारी उपभोग और शुद्ध निर्यात के बल पर ही आर्थिक विकास में और ज्‍यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है।


जैसा कि अनुमान लगाया गया था, लॉकडाउन के कारण प्रथम तिमाही में जीडीपी में (-) 23.9 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं, बाद में ‘V’ आकार में वृद्धि यानी निरंतर अच्‍छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जो दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम गिरावट और सभी महत्‍वपूर्ण आर्थिक संकेतकों में हो रही बेहतरी में प्रतिबिंबित होती है। गत जुलाई माह से ही ‘V’ आकार में आर्थिक बेहतरी निरंतर जारी है जो प्रथम तिमाही में भारी गिरावट के बाद दूसरी तिमाही में जीडीपी में दर्ज की गई अपेक्षाकृत कम गिरावट में परिलक्षित होती है। भारत में महामारी के प्रकोप के बाद बढ़ती गति‍शीलता पर ध्‍यान देने पर यह पता चलता है कि विभिन्‍न संकेतक जैसे कि ई-वे बिल, रेल माल भाड़ा, जीएसटी संग्रह और बिजली की मांग बढ़कर न केवल महामारी पूर्व स्‍तरों पर पहुंच गई है, बल्कि पिछले वर्ष के स्‍तरों को भी पार कर गई है। राज्‍य के भीतर और एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में आवाजाही को फिर से चालू कर देने और रिकॉर्ड स्‍तर पर पहुंच गए मासिक जीएसटी संग्रह से यह पता चलता है कि देश में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को किस हद तक उन्‍मुक्‍त कर दिया गया है। वाणिज्यिक प्रपत्रों की संख्‍या में तेज वृद्धि, यील्‍ड में कमी आने और एमएसएमई को मिले कर्जों में उल्‍लेखनीय वृद्धि से यह पता चलता है कि विभिन्‍न उद्यमों को अपना अस्तित्‍व बनाए रखने और विकसित होने के लिए व्‍यापक मात्रा में कर्ज मिल रहे हैं।

विभिन्‍न क्षेत्रों में बेहतरी के रुख को ध्‍यान में रखते हुए आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वित्त वर्ष के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में भी उल्‍लेखनीय मजबूती देखी गई, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती मांग से समग्र आर्थिक गतिविधियों को आवश्‍यक सहारा मिला और इसके साथ ही तेजी से बढ़ते डिजिटल लेन-देन के रूप में उपभोग संबंधी ढांचागत बदलाव देखने को मिले। समीक्षा में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र की बदौलत वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को कोविड-19 महामारी से लगे तेज झटकों के असर काफी कम हो जाएंगे। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर पहली तिमाही के साथ-साथ दूसरी तिमाही में भी 3.4 प्रतिशत रही है। सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्‍न प्रगतिशील सुधारों ने जीवंत कृषि क्षेत्र के विकास में उल्‍लेखनीय योगदान दिया है जो वित्त वर्ष 2020-21 में भी भारत की विकास गाथा के लिए आशा की किरण है।

वित्त वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्‍पादन में ‘V’ आकार में बेहतरी देखने को मिली विनिर्माण क्षेत्र ने फिर से तेज रफ्तार पकड़ी। इसी तरह औद्योगिक मूल्‍य या उत्‍पादन फिर से सामान्‍य होने लगा। भारत का सेवा क्षेत्र महामारी के दौरान गिरावट दर्शाने के बाद फिर से बेहतरी के मार्ग पर निरंतर अग्रसर हो गया है। दिसम्‍बर में पीएमआई सेवाओं के उत्‍पादन और नए कारोबार में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई।

जोखिम न उठाने की प्रवृत्ति और कर्जों की घटती मांग के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में बैंक कर्जों का स्‍तर निम्‍न स्‍तर पर बना रहा। हालांकि, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए दिए गए कर्ज अक्‍टूबर 2019 के 7.1 प्रतिशत से बढ़कर अक्‍टूबर 2020 में 7.4 प्रतिशत के स्‍तर पर पहुंच गए। अक्‍टूबर 2020 के दौरान निर्माण, व्‍यापार एवं आतिथ्‍य जैसे क्षेत्रों में कर्ज प्रवाह में उल्‍लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में बैंक कर्ज का प्रवाह धीमा ही बना रहा। सेवा क्षेत्र को कर्ज प्रवाह अक्‍टूबर 2019 के 6.5 प्रतिशत से बढ़कर अक्‍टूबर 2020 में 9.5 प्रतिशत हो गया। 

खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण ही वर्ष 2020 में महंगाई उच्‍च स्‍तर पर बनी रही। हालांकि, दिसम्‍बर 2020 में महंगाई दर गिरकर 4+/-2 प्रतिशत की लक्षित रेंज में आकर 4.6 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि नवम्‍बर में यह 6.9 प्रतिशत थी। खाद्य पदार्थों विशेषकर सब्जियों, मोटे अनाजों और प्रोटीन युक्‍त उत्‍पादों की कीमतों में गिरावट होने और पिछले वर्ष के अपेक्षाकृत कम आंकड़ों से ही संभव हो पाया। 

बाह्य क्षेत्र से भी भारत में विकास को काफी सहारा मिला। दरअसल, चालू खाते में अधिशेष वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान जीडीपी का 3.1 प्रतिशत रहा, जो सेवा निर्यात में उल्‍लेखनीय वृद्धि और कम मांग की बदौलत संभव हुआ। इस वजह से निर्यात (वाणिज्यिक निर्यात में 21.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ) की तुलना में आयात (वाणिज्यिक आयात में 39.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ) में तेज गिरावट दर्ज की गई। इसके परिणामस्‍वरूप देश में विदेशी मुद्रा भंडार इतना अधिक बढ़ गया जिससे 18 माह के आयात को कवर किया जा सकता है। 

जीडीपी के अनुपात के रूप में बाह्य या विदेशी ऋण मार्च 2020 के आखिर के 20.6 प्रतिशत से मामूली बढ़कर सितम्‍बर 2020 के आखिर में 21.6 प्रतिशत के स्‍तर पर पहुंच गया। हालांकि, विदेशी मुद्रा भंडार में उल्‍लेखनीय वृद्धि की बदौलत विदेशी मुद्रा भंडार और कुल एवं अल्‍पकालिक ऋण (मूल एवं शेष) का अनुपात बेहतर हो गया।

भारत वित्त वर्ष 2020-21 में भी पसंदीदा निवेश गंतव्‍य बना रहा, जो वैश्विक निवेश को शेयरों में लगाने और उभरती अर्थव्‍यवस्‍थाओं में तेजी से बेहतरी आने की संभावनाओं के मद्देनजर संभव हो पाया है। देश में शुद्ध एफपीआई प्रवाह नवम्‍बर 2020 में 9.8 अरब डॉलर के सर्वकालिक मासिक उच्‍चतम स्‍तर पर पहुंच गया जो निवेशकों में फिर से जोखिम उठाने की प्रवृत्ति बढ़ने, वैश्विक स्‍तर पर मौद्रिक नीति को उदार बनाने और घोषित किए गए राजकोषीय प्रोत्‍साहन पैकेजों के मद्देनजर अनुकूल यील्‍ड हासिल करने पर विशेष जोर देने और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से संभव हुआ। भारत वर्ष 2020 में विभिन्‍न उभरते बाजारों में एकमात्र ऐसा देश रहा जहां इक्विटी में एफआईआई का प्रवाह हुआ।

तेजी से ऊंची छलांग लगाते सेंसेक्‍स और निफ्टी की बदौलत भारत ने बाजार पूंजीकरण और सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) अनुपात अक्‍टूबर 2010 के बाद पहली बार 100 प्रतिशत के स्‍तर को पार कर गया। हालांकि, इससे वित्तीय बाजारों और वास्‍तविक क्षेत्र में कोई सामंजस्‍य न होने पर चिंता जताई जाने लगी है। 

वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात में 5.8 प्रतिशत और आयात में 11.3 प्रतिशत की गिरावट होने की संभावना है। भारत में चालू खाते में अधिशेष वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी का 2 प्रतिशत रहने की संभावना है जो 17 वर्षों के बाद ऐतिहासिक उच्‍चतम स्‍तर है। 

जहां तक आपूर्ति से जुड़ी स्थिति का सवाल है, सकल मूल्‍य वर्द्धित (जीवीए) की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में (-) 7.2 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में यह 3.9 प्रतिशत आंकी गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को लगे तेज झटकों का असर कृषि क्षेत्र की बदौलत कम हो जाने की संभावना है क्‍योंकि इसकी वृद्धि दर 3.4 प्रतिशत रहने की आशा है, जबकि वित्त वर्ष के दौरान उद्योग एवं सेवा वृद्धि दर क्रमश: (-) 9.6 तथा (-) 8.8 प्रतिशत रहने की संभावना है।

आर्थिक समीक्षा में यह बात रेखांकित की गई है कि वर्ष 2020 के दौरान जहां एक ओर कोविड-19 महामारी ने व्‍यापक कहर ढाया, वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्‍तर पर आर्थिक सुस्‍ती गहरा जाने की आशंका है जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सर्वाधिक गंभीर स्थिति को दर्शाती है। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी से जुड़े विभिन्‍न मानकों के कारण पहले से ही धीमी पड़ रही वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था और भी अधिक सुस्‍त हो गई। वर्ष 2020 में वैश्विक स्‍तर पर आर्थिक उत्‍पादन में 3.5 प्रतिशत (आईएफएम ने जनवरी 2021 में यह अनुमान लगाया है) की गिरावट आने का अनुमान है, जो पूरी शताब्‍दी में सर्वाधिक गिरावट को दर्शाती है। इसे ध्‍यान में रखते हुए दुनिया भर की सरकारों और केन्‍द्रीय बैंकों ने अपनी-अपनी अर्थव्‍यवस्‍था को आवश्‍यक सहारा देने के लिए अनेक नीतिगत उपाय किए जैसे कि महत्‍वपूर्ण नीतिगत दरों में कमी की गई, मात्रात्‍मक उदारीकरण उपाय किए गए, कर्जों पर गारंटी दी गई, नकद राशि हस्‍तांतरित की गई और राजकोषीय प्रोत्‍साहन पैकेज घोषित किए गए। भारत सरकार ने महामारी से उत्‍पन्‍न विभिन्न व्‍यवधानों को पहचाना और इसके साथ ही कई अंतर्राष्‍ट्रीय संस्‍थानों द्वारा भारत के लिए निराशाजनक विकास अनुमानों को व्‍यक्‍त किए जाने के बीच देश की विशाल आबादी, उच्‍च जनसंख्‍या घनत्‍व और अपेक्षा से कम स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को ध्‍यान में रखते हुए अपने देश के लिए विशिष्‍ट विकास मार्ग पर चलना सुनिश्चित किया।

आर्थिक समीक्षा में इस ओर ध्‍यान दिलाया गया है कि देश में महामारी का प्रकोप शुरू होने के समय (जब भारत में कोविड के केवल 100 पुष्‍ट मामले ही थे) ही जिस तरह से काफी सख्‍त लॉकडाउन लागू किया गया वह यह दर्शाता है कि इससे निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम कितने मायनों में अनूठे थे। पहला, महामारी विज्ञान और आर्थिक अनुसंधान दोनों से ही प्राप्‍त निष्‍कर्षों को ध्‍यान में रखकर नीतिगत उपाय किए गए। विशेषकर महामारी के फैलने को लेकर व्‍याप्‍त अनिश्चितता को ध्‍यान में रखते हुए सरकारी नीति के तहत हैनसन और सार्जेंट के नोबल पुरस्‍कार प्राप्‍त करने वाले अनुसंधान (2001) को लागू किया गया जिसके तहत ऐसी नीति अपनाने की सिफारिश की गई है जिसमें बेहद विषम परिदृश्‍य में भी कम-से-कम लोगों की मृत्‍यु हो। अप्रत्‍याशित महामारी को ध्‍यान में रखते हुए इस बेहद विषम परिदृश्‍य में अनेकों जिंदगियां बचाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा, महामारी विज्ञान संबंधी अनुसंधान में विशेषकर ऐसे देश में शुरू में ही अत्‍यंत सख्‍त लॉकडाउन लागू किए जाने के महत्‍व पर प्रकाश डाला गया है जहां अत्‍यधिक जनसंख्‍या घनत्‍व के कारण सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना काफी कठिन होता है। अत: लोगों की जिंदगियां बचाने पर फोकस करने वाली भारत के नीतिगत मानवीय उपाय के तहत यह बात रेखांकित की गई कि शुरू में ही सख्‍त लॉकडाउन लागू किए जाने से भले ही लोगों को थोड़े समय तक कष्‍ट हों, लेकिन इससे लोगों को मौत के मुंह से बचाने और आर्थिक विकास की गति तेज करने के रूप में दीर्घकालिक लाभ प्राप्‍त होंगे। दीर्घकालिक लाभ हेतु अल्‍पकालिक कष्‍ट उठाने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले भारत द्वारा किए गए विभिन्‍न साहसिक उपायों से ही देश में अनेकों जिंदगियों को बचाना और ‘V’ आकार में आर्थिक विकास संभव हो पाया है।

दूसरा, भारत ने इस बात को भी अच्‍छी तरह से काफी पहले ही समझ लिया कि महामारी से देश की अर्थव्‍यवस्‍था में वस्‍तुओं की आपूर्ति और मांग दोनों ही प्रभावित हो रही हैं। इसे ध्‍यान में रखते हुए अनेक सुधार लागू किए गए, ताकि लॉकडाउन के कारण वस्‍तुओं की आपूर्ति में लंबे समय तक कोई खास व्‍यवधान न आए। इस दृष्टि से भी भारत का यह कदम सभी प्रमुख देशों की तुलना में अनूठा साबित हुआ है। वस्‍तुओं की मांग बढ़ाने वाली नीति के तहत इस बात को ध्‍यान में रखा गया कि विभिन्‍न वस्‍तुओं, विशेषकर गैर-आवश्‍यक वस्‍तुओं की कुल मांग के बजाय बचत पर ध्‍यान केन्द्रित करना चाहिए जो व्‍यापक अनिश्चितता की स्थिति में काफी बढ़ जाती है। अत: महामारी के आरंभिक महीनों, जिस दौरान अनिश्चितता बेहद ज्‍यादा थी और लॉकडाउन के तहत आर्थिक पाबंदियां लगाई गई थीं, में भारत ने अनावश्‍यक वस्‍तुओं के उपभोग पर बहुमूल्‍य राजकोषीय संसाधन बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय नीति में सभी आवश्‍यक वस्‍तुओं को सुनिश्चित करने पर फोकस किया गया। इसके तहत समाज के कमजोर तबकों को प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरित करने और 80.96 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित करने वाले विश्‍व के सबसे बड़े खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम पर ध्‍यान केन्द्रित किया गया। भारत सरकार ने संकटग्रस्‍त सेक्‍टरों को आवश्‍यक राहत प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना भी शुरू की जिससे कि विभिन्‍न कंपनियों को अपने यहां रोजगारों को बनाए रखने और अपनी देनदारियों की अदायगी में मदद मिल सके। 

‘अनलॉक’ चरण, जिस दौरान अनिश्चितता के साथ-साथ बचत करने की जरूरत कम हो गई और आर्थिक आवाजाही बढ़ गई, में भारत सरकार ने अपने राजकोषीय खर्च में काफी वृद्धि कर दी है। अनुकूल मौद्रिक नीति ने पर्याप्‍त तरलता या नकदी सुनिश्चित की और मौद्रिक नीति का लाभ लोगों को देने के लिए अस्‍थायी मोहलत के जरिए कर्जदारों को तत्‍काल राहत दी गई। अत: भारत की मांग बढ़ाने संबंधी नीति के तहत यह बात रेखांकित की गई है कि केवल बर्बादी को रोकने पर ही ब्रेक लगाया जाए और विभिन्‍न गतिविधियों में तेजी लाने का काम निरंतर जारी रखा जाए।

वर्ष 2020 ने नोवल कोविड-19 वायरस का व्‍यापक कहर पूरी दुनिया पर ढाया जिससे लोगों की आवाजाही, सुरक्षा और सामान्‍य जीवन यापन सभी खतरे में पड़ गया। इस वजह से भारत सहित समूची दुनिया पूरी शताब्‍दी की सबसे कठिन आर्थिक चुनौती का सामना करने पर विवश हो गई। इस महामारी का कोई इलाज या टीका न होने के मद्देनजर इस व्‍यापक संकट से निपटने की रणनीति सरकारों की सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य नीति पर ही केन्द्रित हो गई। जहां एक ओर महामारी के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रण में रखने की अनिवार्यता महसूस की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर इसे काबू में रखने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के तहत विभिन्‍न आर्थिक गतिविधियों पर लगाई गई पाबंदियों से उत्‍पन्‍न आर्थिक सुस्‍ती से लोगों की आजीविका भी संकट में पड़ गई। आपस में जुड़ी इन समस्‍याओं के कारण ही ‘जान भी है, जहान भी है’ की नीतिगत दुविधा उत्‍पन्‍न हो गई। 

राष्ट्रीय पोलियोप्रतिरक्षण दिवस

 राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कल 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति भवन में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर 2021 के राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण दिवस की शुरुआत की। 

आज राष्ट्रीय पोलियोप्रतिरक्षण दिवस है जिसे ‘पोलियोरविवार' भी कहा जाता है। पहले दिन की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार आज पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 89 लाख बच्चों (अस्थायी आंकड़ा) कोपोलियो की दवा पिलाई गई। करीब सात लाख बूथों पर पोलियो खुराक दी गई जिनमें लगभग 12 लाख टीकाकरण कार्यकर्ता और 1.8 लाख पर्यवेक्षक तैनात थे।

बूथों पर टीकाकरण के बाद अगले दो से पांच दिनों तक घर-घर जाकर पहले दिन बूथों पर पोलियो खुराक लेने नहीं आ सके बच्चों की पहचान और उनका टीकाकरण किया जाएगा। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, हवाईअड्डोंऔर जल मार्गों पर भी टीकाकरण दलोंको तैनात किया गया है जिससे यात्रा कर रहे बच्चोंकोपोलियो खुराक देकर यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा जीवन रक्षक पोलियो खुराक से वंचित न रहे।

कोविड-19 महामारी को देखते हुए सुरक्षित टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए इसके अनुकूल सभी कदम उठाए गए हैं जैसे कि बूथों पर भीड़ जमा न होने देना, दो मीटर की दूरी बनाकर रखना, मास्क पहनना, हाथ धोनाऔर हवादार वातावरण में पोलियो खुराक पिलाना। 

राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम कोसंबोधित करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रीडॉ. हर्षवर्धन ने कहा, “दस वर्षों तक पोलियो मुक्त दर्जा बनाकर रखना भारत के जन स्वास्थ्य के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धिहै।“उन्होंनेऐसी बीमारी जिससे टीकाकरण से बचा जा सकता हो उससे किसी बच्चे के प्रभावित न होनेको सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण को सुदृढ़ करने के प्रयासोंऔरकार्योंको रेखांकित किया। 

भारत एक दशक से पोलियो मुक्त बना हुआ है। पोलियो का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को सामने आया था। हालांकि भारत पड़ोसीदेशों अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पोलियो वायरस के देश में दोबारा प्रवेश करने को लेकर लगातार सतर्कता बरत रहा है। 

भारत वाइल्ड पोलियो वायरस से देश की आबादी की प्रतिरोधक क्षमता और देश का पोलियो मुक्त दर्जा बनाकर रखने के लिए प्रत्येक वर्ष पोलियो के लिए एक देशव्यापी राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस औरदो उप-राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस आयोजित करता है। 

Good news for Cinema lovers

केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज सिनेमा हॉल और थियेटर में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी निवारक उपायों पर एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। निर्णय की घोषणा करते हुए मंत्री श्री जावडेकर ने कहा कि अब सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, लेकिन लोग थिएटरों के अंदर स्टालों से खाद्य-सामग्री खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण लगाए गए प्रतिबंध समाप्त होने के कगार पर हैं।


गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या 40-3 / 2020 डीएम-I (ए) दिनांक 27 जनवरी, 2021 के द्वारा सिनेमा हॉल और थियेटर को खोलने की अनुमति दी है। इसी पृष्ठभूमि में यह एसओपी जारी किया गया है।


Good news for Cinema lovers:Today, Issued the revised SOP for the film exhibition, 100% occupancy will be allowed in theatres from 1st February, but all @MoHFW_INDIA #COVID19 guidelines will have to be followed.https://t.co/5vfZtAoHXW@MIB_India pic.twitter.com/89qZpSiMhq


एसओपी शुरुआत में ही कहता है कि नियंत्रित क्षेत्रों (कांटेंनमेंट जोन) में फिल्म-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश, अपने क्षेत्रीय आकलन के आधार पर अतिरिक्त उपायों का प्रस्ताव दे सकते हैं। एसओपी में सिनेमा हॉल के अंदर सौ प्रतिशत बैठने की क्षमता के उपयोग की अनुमति दी गयी है।

एसओपी स्पष्ट करता है कि परिसर के अंदर कोविड से संबंधित सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए। सामान्य दिशानिर्देशों में कहा गया है कि श्वसन शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें फेस मास्क का उपयोग तथा सभागार के बाहर, सामान्य क्षेत्रों और प्रतीक्षा क्षेत्रों में हमेशा एक-दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखना शामिल हैं, थूकना निषिद्ध होगा और आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग प्रवेश-द्वार पर की जाएगी और बाहर निकलने के दौरान भीड़ से बचने के लिए कतारबद्ध तरीके से निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल और कई स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स में एक शो के ख़त्म होने तथा दूसरे शो के शुरू होने के बीच पर्याप्त समय अंतराल सुनिश्चित किया जाना चाहिए और कतारबद्ध तरीके से दर्शकों के प्रवेश व बाहर निकलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। भीड़ से बचने के लिए कई स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स में शो के समय में पर्याप्त अंतराल सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

एसओपी टिकटों, खाद्य और पेय पदार्थ आदि के भुगतान के लिए संपर्क-रहित डिजिटल लेनदेन के उपयोग को बढ़ावा देता है। पर्याप्त संख्या में बॉक्स ऑफिस काउंटर खोले जाने चाहिए और काउंटर पर पूरे दिन टिकटों की खरीद की व्ययस्था होनी चाहिए। भीड़ से बचने के लिए बिक्री काउंटरों पर अग्रिम बुकिंग की सुविधा होनी चाहिए।

पूरे परिसर की स्वच्छता पर जोर देते हुए, एसओपी में कहा गया है कि पूरा परिसर, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे हैंडल, रेलिंग, आदि की बार-बार साफ़-सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए और प्रत्येक स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम को सेनिटाईज किया जाना चाहिए।

एसओपी में कोविड के खिलाफ जन जागरूकता के लिए विशिष्ट उपायों के बारे में बताया गया है। घोषणा, स्टैंड, पोस्टरों आदि के माध्यम से पूरे परिसर में ‘क्या करें’ और ‘क्या ना करें’ का प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

विस्तृत एसओपी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

https://mib.gov.in/sites/default/files/FINAL%20SOP%20for%20Exhibition%20of%20Films%20%281%29.pdf

Saturday, January 30, 2021

Every 16 minutes, a woman is raped somewhere in India

NCRB Data Highlights Country’s Deteriorated Law & Order

As per the horrifying statistics, every 16 minutes, a woman is raped somewhere in India, and every four minutes woman experiences cruelty at the hands of her in-laws. In 2019, the country had recorded 88 rape cases every day. Of the total 32,033 reported rape cases in the year, 11% were from the Dalit community. 

“Women of Dalit communities are more vulnerable. They are under tremendous social pressure because of their cast. They hesitate to report rape cases. No one in the police station listens to them in most of the cases, even if they dare to lodge an FIR. This police apathy is mostly because of them being from the lower cast. It is high time to have a gender sensitisation drive for police at every level,” Yogita Bhayana of People Against Rapes in India (PARI), an organisation that seeks to support rape survivors,


maximum rape cases were reported from Rajasthan and Uttar Pradesh. While Rajasthan reported 6,000 rape cases last year, UP had 3,065 cases. 


The majority of cases under crime against women under IPC were registered under ‘Cruelty by Husband or His Relatives’ (30.9%) followed by ‘Assault on Women with Intent to Outrage her Modesty’ (21.8%), ‘Kidnapping & Abduction of Women’ (17.9%) and ‘Rape’ (7.9%). The crime rate registered per lakh women population is 62.4 in 2019 in comparison with 58.8 in 2018”, the data shared by NCRB showed.

The country also recorded a decline of 0.7 per cent in cases of kidnapping and abduction in 2019 over the previous year, even as women and girls were victims in 78.6 per cent of the overall cases. A total of 1,05,037 such cases with 1,08,025 victims were registered in 2019, down from 1,05,734 cases in 2018, the data showed.

The rape vulnerability of a girl or woman has increased up to 44 per cent in the last 10 years, the National Crime Records Bureau (NCRB) data shows. According to the NCRB data, during the period 20102019, a total of 3,13,289 cases were reported across India.

While sexual crimes against women have been on the rise, the brutal gang rape of Nirbhaya in 2012 shook the nation’s consciousness like no other. It prompted policymakers to make amendments to criminal law and come up with stringent punishment in rape and sexual assault cases. 

This also included an amendment in the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012, to allow the death penalty for the rape of children younger than 12 years. However, the atrocity on the young girl in Hathras is clearly an indicator of how these provisions for harsher punishments have not deterred perpetrators.

केंद्रीय बजट Economic survey 2021-22: पूर्ण कवरेज

क्‍या होता है आर्थिक सर्वे?

आर्थिक सर्वे देश के आर्थिक विकास का सालाना लेखा-जोखा होता है. इस सर्वे रिपोर्ट से आधिकारिक तौर पता चलता है  कि साल के दौरान आर्थिक मोर्चे पर देश का हाल क्या रहा इसके अलावा सर्विस से यह भी जानकारी मिलती है कि आने वाले समय के लिए अर्थव्यवस्था में किस तरह की संभावनाएं मौजूद हैं.

आसान भाषा में समझें तो वित्त मंत्रालय की इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर देखी जा सकती है अक्सर आर्थिक सर्वे के जरिए सरकार को सुझाव दिए जाते हैं हालांकि इसकी सिफारिशें सरकार लागू करने के लिए बाध्य नहीं होती है सरकार चाहे तो आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकार करें अथवा अस्वीकार करें यह अनिवार्य नहीं होता है

Economic survey


वर्ष 2020-21 के लिए देश का इकोनामिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया इस सर्वेक्षण से कोरोना संकट के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर सामने आ गई है वर्ष 2020-21 के लिए देश का इकनोमिक सर्वेक्षण संसद के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश किया 

 गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष में देश की आर्थिक हालत खस्ता रही तमाम रेटिंग एजेंसियों और सर्वेक्षणों ने यह अनुमान जाहिर किया कि इस साल जीडीपी में 10 फ़ीसदी की आस पास की गिरावट आ सकती है इस साल की पहली तिमाही में करीब 24 फ़ीसदी की गिरावट आ चुकी है अगली दो तिमाहियों में गिरावट का आंकड़ा जारी हो चुका है तीसरी तिमाही में जीडीपी में गिरावट होने की आशंका भी है ऐसे में सबकी नजर इस आर्थिक सर्वेक्षण पर ही टिकी हुई है क्योंकि अब आर्थिक सर्वेक्षण में दिए जाने वाले सुझावों से ही तय होगा कि आने वाला हमारा वार्षिक बजट कैसा हो सकता है

हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021-22 में 11% बढ़ने की संभावना है कोविड प्रबंधन की अपनी रणनीति द्वारा V-आकार की वसूली संभव हो गई है जो आजीविका पर अल्पकालिक प्रभाव की कीमत पर जीवन की सुरक्षा पर केंद्रित है। आर्थिक सर्वेक्षण में 2020-21 के लिए तर्क दिया गया है। अर्थव्यवस्था के वार्षिक पक्षों के नज़रिये ने सरकार को राजकोषीय घाटे के बारे में अधिक चिंतित हुए बिना वसूली में सहायता करने के लिए अपने पर्स को ढीला करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

यह अनुमान लगाया गया कि कड़े लॉकडाउन ने वक्र को चपटा कर दिया था और 37 लाख से अधिक भारतीयों को संक्रामक कोरोनोवायरस  के संक्रमण से तथा 100000 लोगों से इसके द्वारा जाने वाली जान से बचा लिया गया था

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर जोरदार शब्दों में कहा गया है कि भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग फंडामेंटल और उसकी ऋण स्थिति की तुलना में काफी कम थी। सर्वेक्षण में कहा गया है, "भारत की राजकोषीय नीति, शोरगुल / पक्षपातपूर्ण माप के कारण नहीं रहनी चाहिए 

सर्वेक्षण में देशों और भारतीय राज्यों के आंकड़ों की तुलना में तर्क दिया गया है कि भारत के विकास के चरण में प्राथमिक ध्यान असमानता को कम करने के बजाय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर होना चाहिए।




स्वास्थ्य क्षेत्र में "बाजार की विफलता" को दूर करने के लिए स्वास्थ्य सेवा के विनियमन के लिए सर्वेक्षण का आह्वान किया गया। सरकारों, विशेष रूप से राज्यों में, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने के लिए मरीजों के परिवारों द्वारा जेब खर्च को कम करने के लिए, इसने यूके के गुणवत्ता और मूल्यांकन ढांचे का हवाला देते हुए एक गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचे का आह्वान किया।

विशेष रूप से PMJAY (आयुष्मान भारत) योजना पर एक अलग अध्याय में, सर्वेक्षण, जिसके प्रमुख लेखक वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन हैं, ने कहा कि इस योजना को अपनाने वाले राज्यों और उन लोगों के बीच तुलना स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई गई है जो इस योजना ने कई मानकों के तहत स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के विनियमन का आह्वान करते हुए, सर्वेक्षण ने कहा कि कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अधिक विनियमन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। जटिल नियमन जिसका उद्देश्य प्रकाश पर्यवेक्षण के बजाय हर संभव स्थिति का अनुमान लगाना था, यह भारत का प्रतिबंध था।:

लगभग 900 पन्नों के सर्वेक्षण के दो खंडों में और प्राचीन ज्ञान के चार्ट पर धन बिखरे हुए थे। और ऐसे रेखांकन जो डेटा के साथ प्रत्येक बिंदु पर घर चलाने की मांग करते हैं।

यह देखते हुए कि "विनियामक पूर्वाभास" - तनावग्रस्त ऋणों के वर्गीकरण के लिए बैंकों के नियमों में ढील दी गई है - 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के मद्देनजर इसे लंबे समय तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी, इसने आगाह किया कि फिर से वही गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए। गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के लिए मानदंडों में छूट एक संकट के लिए एक वैध प्रतिक्रिया थी लेकिन संकट समाप्त होने के बाद इसे "प्रधान आहार" में बदल दिया गया था। यह कहा गया है कि, बैंकों द्वारा संदिग्ध ऋण और उधारकर्ताओं द्वारा लापरवाह निवेश का नेतृत्व किया गया था।



सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्यों को पीने के पानी, स्वच्छता और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुंच के मामले में "नंगे आवश्यकता सूचकांक" BNI का प्रस्ताव करते हुए, सर्वेक्षण में कहा गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों से पता चला है कि सभी राज्यों ने 2012 के बीच इन मोर्चों पर प्रगति की थी और 2018. इसके अलावा, जो राज्य खराब थे, उन्होंने अधिक प्रगति की है जिससे दूसरों के साथ अंतर बंद हो गया है। इसी तरह, गरीबों ने अमीरों से अधिक प्राप्त किया था। इन बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इसने बताया कि स्वास्थ्य और शैक्षिक परिणामों में भी सुधार होता है।

उन कुछ क्षेत्रों में से एक, जिनमें सर्वेक्षण में भारत के प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त की गई थी, अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में R & D खर्च अपर्याप्त था। यहां तक ​​कि सीमित आरएंडडी खर्च और संसाधनों का आवंटन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर धन्यवाद के साथ भारतीय व्यवसायों ने अपना वजन नहीं खींचा, यह बताया। सर्वेक्षण में जोर देकर कहा गया है, "यह भारत के व्यापार क्षेत्र के लिए आरएंडडी में निवेश में काफी वृद्धि करने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है," सर्वेक्षण में कहा गया है, "भारत की आकांक्षा को शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं के साथ नवाचार पर प्रतिस्पर्धा करना होगा"।

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Friday, January 29, 2021

संघर्ष ही जीवन यथार्थ है

 सबका जीवन बीत रहा है मुश्किलों से लड़ने में
अंतर साहस रीत रहा है कर्म-पथ पर चलने में 

संघर्ष ही जीवन यथार्थ है बाकी सब हैं भ्रम प्यारे
मन को कर पत्थर कठोर ही चलता जीवन क्रम प्यारे

जीवन है उस मनुष्य में जो कर्मठता का पर्याय हो
पेट पाल कर अपने जन का नित करता स्वाध्याय हो 

जीवन है उस माँ में जो शिशु पर अपना सर्वस्व लुटाती है
उसके हित असह्य वेदना सहकार जो मुस्काती है 

जीवन है उस नदिया में जो सबकी प्यास मिटाती है 
अपने पावन जल से सभी जीवों को तृप्त कर जाती है

जीवन है उस मनुष्य में जो न भाग्य भरोसे रहता है
जिसके अंतर का साहस विधि को भी चुनौती देता है

बिना संघर्ष किये जो मिलता वह तो भीख समान है
परिश्रम करके जो हासिल हो उसमे ही सम्मान है 

संघर्ष ही जीवन सत्य है इसमें कोई दोराह नहीं
जब मन में हो इच्छा प्रबल फिर पथ की कोई परवाह नहीं 

जो मंज़िल पाना चाहता है तो शूलों से घबराना कैसा?
शारीरिक सुखों की खातिर पथ बाधाओं से डर जाना कैसा?

संघर्ष की ज्वाला में जलकर तू कंचन बन जाएगा
अंतर शक्ति के बल पर स्वर्णिम भविष्य ले आएगा

कर्म-पथ ही एकल विकल्प है अपनी मंज़िल तक जाने का
संघर्ष ही एकल विकल्प है अनंत कीर्ति को पाने का

COVID-19 के प्रकोप के बाद से सोशल मीडिया विकास में तेजी

Digital 2021: Global Overview Report

की त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार जारी श्रृंखला में नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि , COVID-19 के प्रकोप के बाद से सोशल मीडिया विकास में काफी तेजी आई है।

पिछले वर्ष 2019 और 2020 के शुरुआत की तुलना में सोशल मीडिया उपयोगकर्ता संख्या में 13 प्रतिशत अधिक की वृद्धि हुई, लगभग 20 बिलियन नए उपयोगकर्ता जुड़े जो बाद में 2021 की शुरुआत तक लगभग 4.2 बिलियन पहुंच गए।

2020 के दौरान हर दिन औसतन 1.3 मिलियन से अधिक नए उपयोगकर्ता सोशल मीडिया में शामिल हुए, जो हर एक सेकंड में लगभग 15½ नए उपयोगकर्ताओं के बराबर है।

विश्लेषण से पता चलता है कि वैश्विक सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या जनवरी 2016 से दोगुनी हो गई है, जबकि पिछले 3 वर्षों में वैश्विक कुल में 1 बिलियन से अधिक नए उपयोगकर्ता जोड़े गए हैं।

सोशल मीडिया उपयोगकर्ता समय के साथ जनवरी 2021 डेटापोर्टल

COVID-19 के कारण डिजिटल व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव के बावजूद, लोगों का कहना है कि वे सोशल मीडिया पर आज हर दिन लगभग उतना ही समय व्यतीत कर रहे हैं जितना उन्होंने पिछले साल किया था।

हालांकि, GWI डेटा बताता है कि पिछले 5 वर्षों की तुलना में दैनिक (औसतन आधे घंटे से अधिक) समय बढ़ गया है।

ठेठ उपयोगकर्ता अब हर दिन 2 घंटे और 25 मिनट सोशल मीडिया पर बिताता है, जो हर हफ्ते अपने जीवन के लगभग एक पूरे जागने वाले दिन के बराबर होता है।

सोशल मीडिया जनवरी 2021 Data Reportal का उपयोग करते हुए दैनिक समय जो खर्च किया जा रहा है को एक साथ जोड़ा गया, तो पाया गया की दुनिया के सोशल मीडिया उपयोगकर्ता 2021 में सोशल मीडिया पर कुल 3.7 ट्रिलियन घंटे - संयुक्त मानव अस्तित्व के 420 मिलियन से अधिक वर्षों के बराबर खर्च करेंगे।

जैसा कि हमने पिछले वर्षों में देखा है, हालांकि, देशों के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं।
फ़िलिपिनो अभी भी सोशल मीडिया के दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, सामाजिक प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हुए प्रति दिन औसतन 4 घंटे और 15 मिनट खर्च करते हैं,  दूसरे स्थान पर रहने वाले कोलंबियाई लोग इसकी तुलना में पूरे आधे समय का उपयोग करते हैं

पैमाने के दूसरे छोर पर, जापान में उपयोगकर्ताओं का कहना है कि वे सोशल मीडिया पर प्रतिदिन एक घंटे से भी कम समय बिताते हैं, हालांकि इस साल 51 मिनट का आंकड़ा अभी भी जापानी उपयोगकर्ताओं की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है, जिन्होंने पिछले साल इस समय सोशल चैनलों पर खर्च की रिपोर्ट की थी।

Wednesday, January 27, 2021

Educationlnal Council of Teacher education (NCTE) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

भारत की शिक्षा मंत्रालय ने एनसीटीई की स्थापना सन 1973 में की थी इसकी स्थापना का उद्देश्य संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षक का सुनियोजित विकास करना तथा केंद्र एवं राज्यों को शिक्षा शिक्षक के सभी पक्षों पर सलाह देना तथा अध्यापक शिक्षा के लिए निर्धारित मानकों एवं स्तरों को बनाए रखना 
प्रारंभ में यह एक असंवैधानिक संस्था  (Non statuary body) थी लेकिन सन 1993 में लोकसभा ने अधिनियम संख्या 73 के अंतर्गत इसे एक संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया



इसकी निम्नलिखित क्षेत्रीय समितियां होती है

1- पूर्वी क्षेत्रीय समिति भुवनेश्वर 
2- पश्चिमी क्षेत्रीय समिति भोपाल 
3- उत्तरी क्षेत्रीय समिति जयपुर 
4- दक्षिणी क्षेत्रीय समिति बेंगलुरु

 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उद्देश्य ( Objective of national Council of teacher education)

1- संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था में नियोजित एवं संबंध आत्मक विकास करना
2- अध्यापक शिक्षा की प्रचलित व्यवस्था के लिए मानक एवं स्तर का निर्धारण करना 
3- अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरों एवं पक्षियों से संबंधित कार्यक्रमों पर विचार करना 
4- अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता का विकास करना 
5- अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार करना

 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य

1- अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को सहायता एवं प्रोत्साहन देना 
2- मानवीय शक्ति को सुनियोजित करना सर्वेक्षण एवं अनुसंधान इक महत्व द्वारा 
3- देश में अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रचलित पाठ्यक्रम अनुदेशन प्रक्रिया एवं मूल्यांकन तकनीक का पुनः निरीक्षण करना 
4- अध्यापक शिक्षा के लिए नवाज चारों की रूपरेखा बनाना और उन्हें व्यवहार में लाने के लिए प्रचारित करना 
5- शैक्षिक पत्रिकाएं शोध रिपोर्ट ओं का प्रकाशन करना 6- अध्यापक शिक्षा संबंधी विभिन्न मॉडलों की प्रभावशीलता एवं भौतिक सुविधाओं का अध्ययन करना 
7- अध्यापक शिक्षा की कुछ विशिष्ट संस्थाओं को उत्कृष्ट के स्तर तक पहुंचाना 
8- शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रोन्नत करना

Monday, January 25, 2021

Republic Day

Republic Day is a major national holiday in India and is celebrated annually on 26th January, this year India will be celebrating its 72nd Republic Day. It was on this day in the year 1950, three years after India got its independence, that the Constitution of India came into effect, replacing the Government of India Act (1935) created under the British Raj as the governing document of India. It was on this day that India became a sovereign state. Republic Day is celebrated all across India with much fervour, educational institutes, government institutions and even private institutions hoist the flag, military parades are held in Delhi to showcase the strength and ability of India's defence forces, there are also floral displays on tableaus as well stunts that are performed by members of the defence forces. This year on account of the coronavirus, the festivities of Republic Day may be dampened but the spirit will be as strong as ever, and everyone with bask in patriotism with pride. Here are some of the wishes, quotes, greetings, WhatsApp, SMS, Facebook messages that you can send to your loved ones on this special day

We Wish you happy Republic Day..



Sunday, January 24, 2021

Average total time spent in your sleeping and study


 

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन International labour organisation (Relevant topic of UPSC/UPPSC and other competitive exams)

International labour organisation
International labour organisation

वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation- ILO) ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई।

  • यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करनेनीतियाँ को विकसित करने एवं  सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिये सभ्यकार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारोंनियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है।

International organisationsपृष्ठभूमि

  • वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई।
  • वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया।
  • मुख्यालयजेनेवास्विट्ज़रलैंड
  • स्थापना का उद्देश्यवैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है।
  • अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है।
  • वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को निम्नलिखित कार्यों के लिये नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया-
    • विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य शांति स्थापित करने हेतु
    • श्रमिकों के लिये सभ्य कार्य एवं न्याय का पक्षधर 
    • अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना
  • अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई
    • महामंदी के दौरान श्रमिक अधिकारों को सुनिश्चित करना
    • वि-औपनिवेशिकरण की प्रक्रिया
    • पोलैंड में सॉलिडैरिटी (व्यापार संगठनकी स्थापना
    • दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पर विजय
  • वर्तमान में यह एक न्यायसंगत वैश्वीकरण हेतु नैतिक एवं लाभदायक ढाँचे के निर्माण में आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

नोट: ILO का आधार त्रिपक्षीय सिद्धांत हैअर्थात संगठन के भीतर आयोजित वार्ताएँ सरकारों एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा सदस्य राष्ट्रों केनियोक्ताओं के मध्य होती हैं।


The work of the work in ILO


अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संरचना

ILO तीन मुख्य निकायों सरकारोंनियोक्ताओं एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना कार्य संपन्न करता है:

  • अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनयह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों एवं ILO की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है। यह प्रतिवर्ष जेनेवा में आयोजित किया जाता है।इसे प्रायः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में संदर्भित किया जाता है।
    • सामाजिक एवं श्रम संबंधी प्रश्नों पर चर्चा के लिये भी यह एक प्रमुख मंच है।
  • शाषी निकाययह ILO की कार्यकारी परिषद है। प्रतिवर्ष जेनेवा में इसकी तीन बैठकें आयोजित की जाती हैं।
    • यह ILO के नीतिगत निर्णयों का निर्धारण एवं कार्यक्रम तथा बजट तय करता हैजिन्हें बाद में ‘स्वीकृति हेतु सम्मेलन’ (Conference for Adoption) में प्रस्तुत किया जाता है।
    • संचालन निकाय एवं श्रम संगठन के कार्यालय के कार्यों में त्रिपक्षीय समितियों द्वारा सहायता की जाती है जो कि प्रमुख उद्योगों को कवर करती हैं।
    • व्यावसायिक प्रशिक्षणप्रबंधन विकासव्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्यऔद्योगिक संबंधश्रमिकों की शिक्षा तथा महिलाओं और युवा श्रमिकोंकी विशेष समस्याओं जैसे मामलों पर विशेषज्ञों की समितियों द्वारा भी इसे समर्थन प्राप्त होता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालययह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थायी सचिवालय है।
    • यह ILO की संपूर्ण गतिविधियों के लिये केंद्र बिंदु हैजिसे संचालन निकाय की संवीक्षा एवं महानिदेशक के नेतृत्व में तैयार किया जाता है।
  • विशेष रुचि के मामलों की जाँच हेतु समय-समय पर ILO सदस्य राष्ट्रों की क्षेत्रीय बैठकें संबंधित क्षेत्रों के लिये आयोजित की जाती हैं।

ILO के कार्य

  • सामाजिक तथा श्रम मुद्दों को हल करने हेतु निर्देशित समन्वित नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना।
  • अभिसमयों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना तथा उनके कार्यान्वयन को नियंत्रित करना।
  • सामाजिक एवं श्रम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना।
  • मानवाधिकारों (काम करने का अधिकारसंघ की स्वतंत्रतासामूहिक वार्ताबलात् श्रम से सुरक्षाभेदभाव से सुरक्षाआदिका संरक्षण करना।
  • सामाजिक एवं श्रम मुद्दों पर कार्यों का अनुसंधान तथा प्रकाशन करना।

ILO के लक्ष्य

  • कार्य के मानकों एवं मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को बढ़ावा देना और उन्हें वास्तविक धरातल पर लाना।
  • सभ्य कार्य सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं एवं पुरुषों के लिये अधिक से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित करना।
  • सभी के लिये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाना।
  • त्रिपक्षीय एवं  सामाजिक संवाद को मज़बूत करना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक

  • ILO विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करता हैजिनकी सदस्य राष्ट्रों द्वारा पुष्टि की जाती है। ये गैर-बाध्यकारी हैं।
  • ILO में सरकारोंश्रमिकों और नियोक्ताओं के समूहों के इनपुट के साथ कन्वेंशन तैयार किये जाते हैंजिन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाया जाता है।
  • ILO कन्वेंशन/अभिसमय की पुष्टि करने हेतु एक सदस्य राष्ट्र इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करता है। कई देश अपने राष्ट्रीयकानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप तैयार करने के लिये एक दस्तावेज़ के रूप में इन कन्वेंशनों/अभिसमयों का उपयोग करते हैं।

सभ्य कार्य का एजेंडा

  • ILO का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संवादसामाजिक सुरक्षा तथा रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के तहत सभी कोसभ्य कार्य प्रदान करना है।
  • विकास भागीदारों के समर्थन द्वारा ILO इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में 100 से अधिक देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

कार्य के मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा

  • इसे वर्ष 1998 में अपनाया गया थाघोषणा में सदस्य राष्ट्रों को चार श्रेणियों में विभक्त आठ मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को मान्यता देने एवं उन्हें बढ़ावादेने के लिये प्रतिबद्ध किया गया जहाँ उन्होंने प्रासंगिक कन्वेंशनों की पुष्टि की है अथवा नहीं। ये चार श्रेणियाँ हैं:
    • संघ की स्वतंत्रता एवं सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार ( कन्वेंशन 87 और 98)
    • बलात् श्रम या अनिवार्य श्रम का उन्मूलन (कन्वेंशन संख्या 29 एवं संख्या 105)
    • बाल श्रम का उन्मूलन ( कन्वेंशन संख्या 138 एवं संख्या 182)
    • रोज़गार एवं व्यवसाय संबंधी भेदभाव का उन्मूलन (कन्वेंशन संख्या 100 एवं संख्या111)

ILO के मुख्य कन्वेंशन

  • आठ मौलिक कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार फ्रेमवर्क का एक अभिन्न हिस्सा हैंऔर उनका अनुसमर्थन सदस्य राष्ट्रों के मानवाधिकारों के प्रतिप्रतिबद्धता का एक महत्त्वपूर्ण संकेत है।
  • कुल 135 सदस्य राष्ट्रों ने सभी आठ मौलिक सम्मेलनों की पुष्टि की है। दुर्भाग्य सेउच्चतम जनसंख्या वाले विश्व के 48 सदस्य राष्ट्रों द्वारा (183 सदस्यराज्यों में सेसभी आठ कन्वेंशन की पुष्टि करना अभी शेष है।
  • ILO के मुख्य आठ कन्वेंशन हैं:
    • बलात् श्रम पर कन्वेंशन (संख्या 29)
    • बलात् श्रम का उन्मूलन पर कन्वेंशन (संख्या 105)
    • समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन (संख्या 100)
    • भेदभाव (रोजगार और व्यवसायपर कन्वेंशन (संख्या 111)
    • न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन (संख्या 138)
    • बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन (संख्या 182)
    • संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन (संख्या 87)
    • संगठित एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर कन्वेंशन (संख्या 98)
  • सभी क्षेत्रों में श्रमिकों के कल्याण और आजीविका के लिये वैश्विक आर्थिक एवं अन्य चुनौतियों का सामना करने हेतु आठ कन्वेंशनों को एक साथ लानावर्तमान समय में  अधिक प्रासंगिक हो गया है।
    • वास्तव में ये मानवाधिकारों की सार्वभौमिकतासभी को सुरक्षा प्रदान करने एवं एक वैश्विक तंत्र में सामाजिक न्याय की आवश्यकता को साधने हेतुव्यापक संरचना का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।
    • ये पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र प्रणालीअंतर्राष्ट्रीय समुदाय और स्थानीय समुदायों के  मुख्य स्रोत हैं।

भारत और ILO

  • भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 से ILO के संचालन निकाय का स्थायी सदस्य है।
  • भारत में ILO का पहला कार्यालय वर्ष 1928 में स्थापित किया गया था। ILO और इसके भागीदारों के मध्य परस्पर विश्वास एवं सम्मान इसके अंतर्निहितसिद्धांतों के रूप में स्थापित है। यह निरंतर संस्थागत क्षमताओं के निर्माण तथा भागीदारों की क्षमताओं को मज़बूत करने का आधार है।
  • भारत ने आठ प्रमुख/मौलिक ILO कन्वेंशनों में से 6 की पुष्टि की है। ये कन्वेंशन निम्नलिखित हैं:
    • बलात् श्रम पर कन्वेंशन (संख्या 29)
    • बलात् श्रम के उन्मूलन पर कन्वेंशन (संख्या 105)
    • समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन (संख्या 100)
    • भेदभाव (रोजगार और व्यवसायपर कन्वेंशन (संख्या 111)
    • न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन (संख्या 138)
    • बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरुप पर कन्वेंशन (संख्या 182)
  • भारत ने दो प्रमुखमौलिक कन्वेंशनोंअर्थात् संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन, 1948 (संख्या 87) और संगठितहोने तथा सामूहिक सौदेबाजी पर कन्वेंशन, 1949 (संख्या 98) की पुष्टि नहीं की है।
    • ILO की कन्वेंशन संख्या 87 एवं  98 की पुष्टि नहीं होने का मुख्य कारण सरकारी कर्मचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध हैं।
    • इन कन्वेंशनों की पुष्टि करने हेतु भारत को सरकारी कर्मचारियों को कुछ ऐसे अधिकार देने होंगे जो वैधानिक नियमों के तहत निषिद्ध हैंअर्थात्हड़ताल करने का अधिकारसरकारी नीतियों की स्पष्ट रूप से आलोचना करनावित्तीय योगदान को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करनाविदेशी संगठनोंमें स्वतंत्र रूप से शामिल होनाआदि।

ILO में व्यापार संगठन

  • व्यापार संगठन ILO की विकासशील नीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैंश्रमिक समूह का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों द्वारा किया जाता है।
  • सचिवालय में श्रमिक गतिविधियाँ ब्यूरो स्वतंत्र और लोकतांत्रिक व्यापारिक संगठनों को मज़बूत करने के लिये समर्पित है ताकि वे श्रमिकों के अधिकारों एवंहितों का बेहतर बचाव कर सकें।

ILO की पर्यवेक्षी भूमिका

  • ILO सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित ILO कन्वेंशन के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। इसे निम्न माध्यम से किया जाता है
    • कन्वेंशनों और सिफारिशों को लागू करने संबंधी विशेषज्ञों की समिति द्वारा।
    • कन्वेंशनों एवं सिफारिशों को लागू करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की त्रिपक्षीय समिति द्वारा।
    • सदस्य राष्ट्रों को भी उन कन्वेंशनों के कार्यान्वयन की प्रगति पर रिपोर्ट भेजना आवश्यक होता है जिसकी उन्होंने पुष्टि की हैं।

शिकायतें

  • ILO अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करता हैहालाँकि यह सरकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।
    • सदस्य राष्ट्रों के खिलाफ भी इस आधार पर शिकायत दर्ज की जा सकती है कि उन्होंने उन ILO कन्वेंशनों का अनुपालन नहीं किया है जिसकी उन्होंनेपुष्टि की है।
  • शिकायतें किसी ऐसे सदस्य राष्ट्र द्वारा की जा सकती हैजिसने उसी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये होंयह अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अथवा ILO के संचालननिकाय के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

ILO का ग्लोबल कमीशन ऑन  फ्यूचर ऑफ वर्क

  • ILO के ग्लोबल कमीशन ऑन  फ्यूचर ऑफ वर्क का गठन ILO फ्यूचर ऑफ़ वर्क इनिशिएटिव में दूसरे चरण को चिह्नित करता है।
    • इसकी सह-अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा एवं स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लफ्वेन द्वारा की गई थी।
  • आयोग एक मानव-केंद्रित एजेंडे हेतु रूपरेखा तैयार करता है जो लोगों की क्षमताओंसंस्थानों और सतत् कार्य में निवेश करने पर आधारित है।
  • इसने फ्यूचर ऑफ वर्क का गहन परीक्षण किया है जो 21वीं सदी में सामाजिक न्याय के वितरण के लिये विश्लेषणात्मक आधार प्रदान कर सकता है।
  • यह नई तकनीकजलवायु परिवर्तन और जनसंख्या के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है एवं श्रम की दुनिया में पैदा होने वालेव्यवधानों पर एक सामूहिक वैश्विक प्रतिक्रिया का आह्वान करता है।
    • आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसऑटोमेशन और रोबोटिक्स के परिणामस्वरूप रोज़गार के अवसरों में कमी आएगी क्योंकि पुरानी कुशलताएँ अप्रचलितहो जाएंगी।
  • इसके प्रमुख सुझाव हैं:
    • एक सार्वभौमिक श्रम गारंटीजो श्रमिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैआजीविका हेतु एक पर्याप्त पारिश्रमिककार्य का नियत समयतथा सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करती है।
    • जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी जो लोगों की ज़रुरतों का समर्थन करे।
    • आजीवन सीखने के लिये एक सार्वभौमिक अधिकार जो लोगों को कौशल प्रदान करेकौशल का नवीनीकरण करें एवं कौशल विकास हेतु सक्षमबनाए।
    • डिज़िटल श्रम प्लेटफार्मों के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली सहित सभ्य कार्य  को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी परिवर्तन का प्रबंधन।
    • देखभालहरित एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में अधिक से अधिक निवेश।
    • लैंगिक समानता हेतु एक परिवर्तनकारी एवं मापने योग्य एजेंडा।
    • दीर्घावधि निवेश को बढ़ावा देने हेतु व्यापार प्रोत्साहन को नया रूप देना।

Summary in short

Current Affairs Questions And answers

  Question 1. Consider the following statements- 1) The World Economic Forum issues the Global Energy Transition Index every year. 2) In...